हत्या व लूट में संलिप्त गिरोह के शातिर सदस्य की जमानत याचिका को गैंगस्टर कोर्ट ने किया ख़ारिज
फ़ास्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो
मऊ । एफ टी सी प्रथम व विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट-मऊ) राजीव कुमार वत्स द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उसे निरस्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश द्वारा यह आदेश आरोपी के अधिवक्ता व राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) अधिवक्ता कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने के बाद व उक्त मामले से संबंधित केस डायरी व आवश्यक पपत्रो के अवलोकन के बाद उसे निरस्त कर दिया।
प्रस्तुत मामला थाना चिरैयाकोट, जिला- मऊ के अंतर्गत स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत गिरोह बनाकर अपराध में संलिप्त लोगो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए गिरोह सरगना व अन्य सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मुकदमे को पंजीकृत कराया गया था । उक्त मामले में इस गैंग के आरोपी सदस्य विकास राजभर पुत्र अमेरिका निवासी मिर्जापुर, थाना रानीपुर, जिला मऊ के द्वारा न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन याचिका प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी के अधिवक्ता व राज्य की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट)- मऊ को सुनने के बाद व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात उक्त मामले में प्रस्तुत उपरोक्त आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया ।