स्टांप कमी के वादों हेतु समाधान योजना में अब तक लगभग 40 लाख रुपए जमा

जिलाधिकारी ने समाधान योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित पक्षकारों से की अपील, 31 मार्च तक लागू रहेगी समाधान योजना फास्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो

मऊ । शासन के निर्देश पर स्टांप कमी के वादों हेतु समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अब तक विभिन्न पक्षकारों द्वारा संबंधित न्यायालयो में लगभग 40 लाख रुपए जमा किए गए हैं, जिसमें जिलाधिकारी न्यायालय में 35 लाख, अपर जिलाधिकारी न्यायालय में 3 लाख 41000 तथा एआईजी स्टांप कोर्ट में 1लाख 30000 रुपए समाधान योजना के तहत जमा कराए गए। शासन द्वारा जारी समाधान योजना के तहत स्टांप कमी की धनराशि, नियमानुसार ब्याज एवं मात्र ₹100 के टोकन अर्थ दंड की धनराशि जमा करने पर वाद को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने से पक्षकार को स्टांप कमी की धनराशि एवं ब्याज के साथ मात्र ₹100 का अर्थदंड जमा करने से वाद से छुटकारा मिल जाएगा तथा उसे बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर किसी पक्षकार द्वारा संबंधित पीठासीन के समक्ष इस योजना का लाभ लेने हेतु प्रार्थना प्रस्तुत किया जाता है,तो एक माह के अंदर वाद को अंतिम रूप से निस्तारण करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने ऐसे संबंधित सभी पक्षकारों से इस समाधान योजना का लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि वादों के निस्तारण से कोर्ट पर पड़ने वाले दबाव में कमी आने के साथ ही साथ पक्षकारों को भी लाभ होगा तथा उन्हें बार-बार निर्धारित तिथियां में कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।


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