26 जनवरी से पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा पेट्रोल :जिलाधिकारी

फास्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो

मऊ ।जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ के द्वारा "नो हेल्मेट नो फ्यूल" की रणनीति लागू की जानी है।
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 129 एवं उ०प्र० मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 के अनुसार सभी मोटरसाईकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरुप प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेल्मेट) पहनाना अनिवार्य है।। उक्त प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।
इस सम्बनध में जनपद मऊ में स्थित समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये जाते है कि आगामी 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाना सुनिश्चित करें कि दिनांक 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल विक्रम नहीं किया जायेगा जिसके चालक एवं सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो। समस्त पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगें कि उनके प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी०सी०टी०वी० फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।


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