मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 23 एवं 24 नवंबर को विशेष अभियान के तहत मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे नाम
विशेष अभियान की 23 एवं 24 नवंबर तिथि मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आखिरी मौका, समस्त अर्हता प्राप्त लोग मतदाता सूची में अवश्य नाम कराएं दर्ज:- जिलाधिकारी
मऊ । जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला अधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 29 अक्टूबर 2024 से गतिमान है। आयोग द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 23 एवं 24 नवंबर को विशेष अभियान की तिथि निर्धारित की गई है।इस तिथि पर सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदेय स्थलों पर प्रात 10:00 बजे से शायद 4:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। जिलाधिकारी ने विशेष अभियान की तिथि को देखते हुए वीडियो संदेश जारी कर समस्त जनपद वासियों से अपील की है कि इन विशेष तिथियां में अर्हता प्राप्त समस्त जनपद वासी अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करा ले। विशेष कर जनपद में निर्वाचक नामावली में जेंडर रेशियों कम होने पर उन्होंने ऐसी महिला मतदाताओं से विशेष अपील की है जो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रही हैं। इसके अलावा जिन महिला मतदाताओं ने 18 वर्ष पूर्ण कर ली है तथा उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है उनसे भी उन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करने की अपील की है। साथ ही साथ जनपद के जागरूक मतदाताओं से भी अपने घर एवं आसपास के छूटे अर्ह समस्त लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने हेतु प्रेरित करने की अपील की है। ज्ञातव्य है कि जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों के पीछे जनपद का लिंगानुपात 973 है, परंतु मतदाता सूची में जेंडर रेशियों जनपद का मात्र 892 है। विधानसभा वार जेंडर रेशियों मधुबन में सर्वाधिक 907, घोसी में 873,मोहम्मदाबाद गोहना में 896 तथा विधानसभा क्षेत्र मऊ में 896 है, जो कि माननीय निर्वाचन आयोग के जनपद हेतु मानक जेंडर रेशियों 979 के सापेक्ष बहुत कम है। इसी के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील के साथ ही साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े समस्त अधिकारियों को भी महिला मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने बताया कि विशेष अभियान के दिन जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा बूथों का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यदि कोई भी बूथ लेवल ऑफिसर अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को भी ब्लॉक पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं जिससे ग्राम स्तरीय अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जा सके। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी विशेष अभियान की तिथियो के दौरान घर-घर भ्रमण कर मतदाताओं, विशेष कर महिला मतदाताओं का नाम सूची में जुड़वाने के निर्देश दिए हैं।