मतदान एवं मतगणना के 48 घंटे पूर्व से ही बंद रहेंगी आबकारी की दुकाने

फ़ास्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो

मऊ । जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जनपद मऊ में मतदान दिवस 01 जून 2024 (शनिवार-सप्तम चरण) को मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व दिनांक 30 मई 2024 को समय 06:00 बजे से दिनांक 01 जून 2024 को समय 06:00 बजे तक या मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना दिवस 04 जून 2024 को आबकारी की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप, भांग व ताड़ी अनुज्ञापनों की बन्दी एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित / नियंत्रित करने हेतु संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तों के अधीन मद्य निषेध दिवस घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में किसी भी थोक एवं फुटकर आबकारी दुकानों से शराब, भांग व ताड़ी बेचने व पिलाने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि सीमावर्ती जनपद में मतदान होने के कारण भी बन्दी रहेगी। दिनांक 25 मई 2024 को जनपद-आजमगढ में मतदान होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टा पूर्व दिनांक 23 मई 2024 को समय सायं 06:00 बजे से दिनांक 25 मई 2024 को समय सायं 06:00 बजे तक या मतदान समाप्त होने तक उक्त जनपद के सीमा से 08 कि०मी० के निर्वाचन क्षेत्र में जनपद मऊ की सीमा में आने वाले समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों को मादक वस्तुओं की बिक्री हेतु पूर्णतया बन्द रखा जाएगा। उपरोक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगी


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